October 21, 2025

डाक मतपत्रों की गिनती होगी पहले,आधे घंटे बाद शुरू होगी EVM की गणना

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Loksabha Election 2024

सामना:- रायपुर:- लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी साझा की।छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला चार जून को  11 जिला मुख्यालयों में सुबह आठ बजे से डाक मत पत्रों के साथ वोटों की गिनती से शुरू होगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि 41 हजार 877 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। 11 जिलों में डाक मतपत्रों की मतगणना शुरू होने के आधे घंटे बाद 8:30 बजे से ईवीएम मतों की गणना शुरू होगी।

राज्य में मतगणना हेतु 94 मतगणना हॉल नियत किये गये हैं जिनमें वि.स. क्षेत्र रामानुजगंज, सामरी, कोण्डागांव एवं केशकाल में दो-दो को छोड़कर शेष सभी 86 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना एक-एक हॉल में की जावेगी।

मतगणना स्थलों का संम्पूर्ण पता, दिनांक, समय और मतगणना प्रक्रिया की पूर्व सूचना सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दिवस दिनांक 04 जून, 2024 को राज्य के सभी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

11 लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी 4362 गणनाकर्मी एवं 1671 माईको ऑब्जर्वर नियुक्त किये गये है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 लोकसभा क्षेत्रों की 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 काउटिंग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए है।

प्रत्येक गणना मेज पर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में एक माईको ऑब्जर्वर होगा, जो केन्द्र सरकार के उपकम का अधिकारी होगा।

प्रत्येक हॉल में लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र की EVM मतगणना हेतु 6 विधानसभाओं पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर-सोनहत एवं कसडोल में 21 मेजों एवं अन्य सभी 84 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14 मेजों में गणना की जावेगी।

11 लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना की जावेगी, और इसके प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय के विधानसभा क्षेत्रों में EVM की गणना प्रारंभ की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिले से भिन्न स्थित 22 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के EVM की गणना प्रातः 8.00 बजे ही प्रांरभ हो जावेगी।

डाक मतपत्रों की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिलों पर ही की जावेगी। डाक मतपत्रों की गणना हेतु पृथक हॉल (कांकेर एवं महासमुंद में दो-दो हॉल तथा शेष अन्य 9 लो.स. निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक हॉल) निर्धारित किया गया है एवं अधिकतम 500 डाक मतपत्र के लिये एक गणना मेज की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त FTPRS के पी-कालंटिंग के लिये आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मियों, स्कैनर, एवं कम्प्यूटर्स की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों / गणना एजेन्टों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होगें तथा रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं गणना में लगे अन्य कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगें ।

सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचन एजेंटों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किये गये है। सभी से अपेक्षित है कि वे अपने परिचय पत्र के साथ मतगणना हॉल में प्रातः 7.00 बजे तक प्रवेश कर लेवें, ताकि उन्हें असुविधा न हो ।

मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहाँ प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जाँच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा ।

मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी. जहाँ से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र (Pedestrian Zone) होगा। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी। किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी। प्रथम स्तर में प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जाँच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था होगी ।

दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की जावेगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जॉच व तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें ।

तीसरे स्तर में मतगणना हॉल के दरवाजे में केन्द्रीय पुलिस बल (CAPF) मौजूद रहेगा। इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें ।

प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया सेण्टर स्थापित किया जाएगा, जहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो समय-समय पर मतगणना हॉलों का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी-छोटी संख्या में मीडिया समूहों को अन्दर ले जायेगें ।

मतगणना हॉल में मीडिया कर्मियों को किसी स्थैतिक कैमरा से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। केवल हैण्डहेल्ड कैमरे से मतदान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए मीडिया कर्मी मतगणना कार्य का कवरेज कर सकेंगे।

वह स्थान जहाँ तक मतगणना हॉल में मीडिया को प्रवेश की अनुमति होगी, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हांकित किया जावेगा और सभी संबंधितों को अवगत कराया जाएगा ।

मतगणना हॉल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है –

1) रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी 2) मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईको आब्जर्वर

3) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं आब्जर्वर

4) निर्वाचन के संबंध में डयुटी पर तैनात लोक सेवक

5) अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता

आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष, एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नहीं होगी ।