नवरात्र पर्व के लिए जारी किए कलेक्टर भीम सिंह ने दिशा-निर्देश…इस साल भी रहेगा नवरात्र में कोविड का साया…

सामना न्यूज़:– रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने नवरात्रि पर्व के लिए निर्देश जारी किए हैं।जिले में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना है जिसे रोकनें और नियंत्रित रखने रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने नवरात्रि पर्व के लिए निर्देश जारी किए हैं जिसे अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है जारी दिशा निर्देश में नवरात्र पर्व के संबंध में कुल 24 निर्देश प्रसारित किए गए हैं:–
1-मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी परंतु पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री में स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
2-मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आधार 15×15 फीट से अधिक न हो
3-पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह हो।
4-पंडाल एवं सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क या गली का हिस्सा प्रभावित ना हो।
5-पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु प्रथक से पंडाल ना हो दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु 6-कुर्सी नहीं लगाए जाएंगे।
मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण के अनुमति नहीं होगी।
7-मूर्ति आगमन एवं विसर्जन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र धुमाल तथा डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
8-मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद भोज भंडारा अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
9-कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
10-मूर्ति विसर्जन के लिए 6 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में बैठेंगे पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
11-मूर्ति एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही होगी।
12-सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।
13/मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। अन्य निर्देश पढ़े आदेश की कॉपी में–


