दहेज लोभियों को मिली सजा……

सामना न्यूज़:-खरसिया: ग्राम हाथीटिकरा निवासी राजेश पटेल पिता का विवाह खरसिया की युवती के साथ 02 मई 2014 को तय हुआ था । विवाह के समय दहेज में दिए जाने वाले सामान को देखते हुए आरोपीगण दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन नहीं दे रहे हो कहते हुए वाद-विवाद करने लगे और धमकी देने लगे कि उपरोक्त सामान दोगे तभी शादी करेंगे । युवती के पिता ने दहेज सामान देने में असमर्थता दिखाई तो विवाद हुआ और आरोपीगण मारपीट पर उतारु होकर बिना शादी किए बारात वापस ले गए । थाना खरसिया में घटना की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया । जहां आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपियों को धारा 323/34 भा.दं.सं. में 1- 1 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 6 –6 माह का साधारण कारावास की सजा एवं 1- 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
