बिग बाज़ार को मेंबरशिप के पैसे वापस करने का आदेश जारी….45 दिनों के भीतर ग्राहक को नहीं किया भुगतान तो…

सामना:- रायगढ़:- बिग बाजार को मेंबरशिप के पैसे वापस करने और 1000 क्षतिपूर्ति तथा 1000 वादव्यय देने का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड द्वारा कई शहरों में बिग बाजार के नाम पर एक रिटेल स्टोर खोला गया था जिसका मुख्यालय नॉलेज हाउस श्याम नगर विकोली लिंकरोड जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र है बिग बाजार ने एक योजना अपने ग्राहकों के लिए जारी की थी जिसमें उसने एक कार्ड बनाकर अपने कस्टमर को दिया था जिसके अंतर्गत ग्राहक से 11000 रुपए की राशि ली गई थी इस कार्ड केआधार पर खरीदारी करने पर बिल में से कुछ रकम छूट के रूप में ग्राहक को प्रदान की जाती थी।आयकर विभाग रायगढ़ में वरिष्ठ कर सहायक संजीव पांडेय ने भी अपना कार्ड बनवाया था जो की 31 में 2023 तक वैध था लेकिन इस बीच पूरे देश के बिग बाजार बंद कर दिए गए और टोल फ्री नंबर पर कई बार बात करने के बाद भी जब उन्हें अपने कार्ड की राशि वापस नहीं मिली तो उन्होंने माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में बिग बाजार के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें बिग बाजार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।पर्याप्त समय देने के बाद आयोग ने इस प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय देते हुए बिग बाजार को कुल 13000 रुपए की धनराशि संजीव पांडे को देने का आदेश जारी किया है। जिसके अंतर्गत 45 दिन के अंदर यह भुगतान होना है। यदि 45 दिन के अंदर बिग बाजार यह राशि वापस नहीं करता है तो भुगतान के दिनांक तक उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। इस योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के सैकड़ो लोगों ने इसकी सदस्यता हासिल की थी और उन सभी के पैसे बिग बाजार में फंस गए हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में जो निर्णय लिया है वह उन सभी पीड़ितों के लिए एक आशा की किरण है जिनकी रकम बिग बाजार में फंसी हुई है।
