अपोलो प्रबंधन पर अपराध दर्ज….. इलाज में लापरवाही का मामला….

सामना:- आदर्श कालोनी दयालबंद निवासी गोल्डी छाबडा की मौत के मामले मे मेडिकोलीगल बोर्ड की जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकंडा पुलिस ने इस मामले में अपोलो प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज करते हुए एफआईआर कर ली है। इस प्रकार मर्ग जांच, मेडिकल बोर्ड, विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतक गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबडा आ. परमजीत सिंह छाबडा, उम्र 29 की मृत्यु ईलाज के दौरान अपोलो अस्पताल प्रबंधन बिलासपुर एवं संबंधित डॉक्टरों की लापरवाही से होना पाये जाने से थाना सरकण्डा में धारा 304ए भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। तथा अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों द्वारा ईलाज में लापरवाही करने के संबंध में जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2016 में अपोलो अस्पताल बिलासपुर से एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें गोल्डी उर्फ गुरवीन छाबडा द्वारा सल्फास पाईजनिंग से मृत्यु होने के संबंध में थाना कोतवाली में मर्ग क्र. 45/2016 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच की गई। मृत्यु के संबंध में संभागीय मेडिकल बोर्ड छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इस वर्ष फरवरी में प्राप्त हुई जिसमें विशेषज्ञों द्वारा अपोलो अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टरों द्वारा ईलाज के दौरान लापरवाही बरतने के संबंध में उल्लेख किया गया। इस संबंध में डायरेक्टर संचालनालय मेडिकोलीगल संस्थान गृह (पुलिस) विभाग मेडिकोलीगल विशेषज्ञ एवं मेडिकोलीगल सलाहकार छत्तीसगढ़ शासन जेल रोड मेडिकल कालेज भवन रायपुर से इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ जांच दिनांक 27.09.2023 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट में विशेषज्ञ द्वारा डॉक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही किये जाने के संबंध में अलग-अलग बिन्दुओं पर उल्लेख किया गया है।
