जेठानी की हत्या के आरोप में देवरानी को आजीवन कारावास की सजा…

सामना:- घरघोड़ा:- अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने हत्या के आरोप में ने फैसला सुनाते हुए आरोपिया को आजीवन कारवास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले का संक्षिप्त अभियोजन इस प्रकार है कि धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोंधीचुआ निवासी प्रार्थी सम्मुख साय ने धरमजयगढ़ थाने में सूचना दी कि 12 दिसंबर 2019 की सुबह वह खेत में हल चलाने गया था उस वक्त उसकी पत्नी लक्ष्मी बाई(मृतिका)घर पर थी।खेत से जब वह वापस लौटा तो उसकी बहू लक्ष्मी बाई(आरोपियों) हाथ में टांगी लिए घर से निकल रही थी जिससे पूछने पर उसने बताया कि उसकी जेठानी मृतिका लक्ष्मी बाई उससे झगड़ा कर रही थी इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। पार्थी की सूचना के आधार पर थाना धरमजयगढ़ में अपराध क्रमांक 105/19 अंतर्गत धारा 302 कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के पश्चात आरोपीया लक्ष्मी बाई के विरुद्ध हत्या की धारा 302 के तहत अभियोग अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गयामृतिका के शव पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसकी मृत्यु सिर में लगी चोट के कारण कोमा में जाने से हुई है। आरिपिया लक्ष्मीबाई ने पूछताछ में बताया कि मृतिका उससे गाली गलौज कर रही थी जिससे गुस्से में आकर उसने टांगी से प्रहार कर दिया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भ. द. स. के तहत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त मामला एडीजे न्यायालय में विचाराधीन था। जहां इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई,तमाम साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने आरोपिया को विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध करार देते हुए आरोपिया लक्ष्मी बाई को आजीवन कारावास से दंडित किया है।इस मामले में अपर लोक अभियोजन हरिलाल पटेल ने पैरवी की।
