शिक्षक घोटाले में हाईकोर्ट से मिली राहत…पूर्व में पदस्थ स्कूलों में शिक्षक कर सकेंगे ज्वॉइनिंग…
सामना:- शिक्षक पदोन्नति और पोस्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें उनके पुराने पदस्थ स्कूलों में ज्वाइन करने छूट दी है।
हाई कोर्ट ने राज्य शासन द्वारा 4 सितंबर 2023 को जारी आदेश को निरस्त करते हुए शिक्षकों को प्रमोशन से पहले कार्यरत स्कूलों में 15 दिन के अंदर ज्वाइन करने की छूट दी है। गौरतलब है कि शिक्षकों और प्रधान पाठकों के प्रमोशन के बाद नए सिरे से पोस्टिंग की गई ।काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत की गई ।राज्य शासन ने सभी संभाग के संयुक्त संचालकों को जांच के आदेश दिए थे इसमें गड़बड़ी की पुष्टि होने पर कार्यवाही करते हुए पोस्टिंग के आदेश निरस्त कर दिए गए थे ।कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई ,पोस्टिंग आदेश निरस्त होने पर शिक्षकों में भारी नाराजगी थी। उन्होंने इसे लेकर विरोध स्वरुप अपने-अपने क्षेत्र के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपा था ।

