February 19, 2026

Raigarh जीजा का मर्डर करने वाले साले को मिली आजीवन कारावास की सज़ा

IMG_20240203_174625.jpg
Share

घरघोड़ा के नरवाडीपा में रहने वाले व्यक्ति की उसके साले ने की थी हत्या….

        सामना :- रायगढ़:- अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा अच्छे लाल काछी द्वारा 29 जनवरी को थाना घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत नरवाडीपा में रहने वाले ललित उरांव  की हत्या के अभियुक्त अजीत टोप्पो को हत्या के अपराध में दोष सिद्ध पाये जाने पर आजीवन कारावास और 500 अर्थदंड के सजा से दंडित किया गया है ।मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा और अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर द्वारा न्यायालय में पैरवी की गई है।प्रार्थी  की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 244/2020 धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया ।

       मृतक ललित उरांव के पुत्र सतीश उरांव द्वारा 19 अक्टूबर वर्ष 2020 को थाना घरघोड़ा में उसके पिता की उसके मामा अजीत टोप्पो द्वारा टांगी से गले में चोट पहुंचाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था । रिपोर्टकर्ता बताया कि उसकी दादी मित्रो बाई को नरवाडीपा इंदिरा आवास में मकान प्राप्त हुआ है । दादाजी की मौत के बाद से इंदिरा आवास मकान में उसके पिता ललित उरांव अकेले रहते थे । उसका मामा अजीत टोप्पो जशपुर का रहने वाला है जो ढाबे में काम करता था और रात को पिताजी के साथ इंदिरा आवास मकान में सोता था।

नुवाखाई त्यौहार के दिन रात में सभी घर में खाना पीना किये, इसका पिता ललित उरांव सोने चला गया, उसके पीछे-पीछे अजीत टोप्पो भी गया। रात करीब 9:30 बजे इंदिरा आवास मकान में सतीश उरांव गया तो इसका अजीत टोप्पो मकान से बाहर निकल रहा था, अंदर जाकर देखा तो उसके पिता के गले में चोट थी वहीं टांगिया पड़ा था।

         तत्कालीन थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह द्वारा आरोपी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत किया गया । मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का खंडन नहीं हुआ और आरोपित अजीत टोप्पो पर हत्या का आरोप सिद्ध पाया गया।माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काशी द्वारा आरोपित अजीत टोप्पो को दोषी करार कर धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास के साथ ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।