Supreme Court:- सदन में रिश्वत लेकर वोट या भाषण दिया तो सांसदों और विधायकों पर चलेगा केस

सामना:- Supreme Court:-Note for Vote Case:- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सांसदों और विधायकों झटका लग सकता है, क्योंकी सांसदों और विधायकों द्वारा सदन में वोट देने और मतदान करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 4 मार्च का दिन तय किया था,लिहाजा पीठ सोमवार को अपना फैसला सुनाया
दरअसल उच्चतम न्यायालय ने सदन में वोट डालने और भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों एवं विधायकों को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले को पलट दिया है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने पांच अक्टूबर, 2023 को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब दलीलों के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि रिश्वतखोरी कभी छूट का विषय नहीं हो सकती है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद या विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं है। वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई करेगी कि यदि सांसदों व विधायकों के कृत्यों में आपराधिकता जुड़ी है तो क्या उन्हें तब भी छूट दी जा सकती है।
