August 4, 2025

बीएमओ निलंबित,फर्श पर प्रसव कराए जाने का मामला

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Samna BMO Suspend छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण अंबिकापुर जिले के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ.पी.एन. राजवाड़े को निलंबित कर दिया गया है।

8 जून को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर, जिला सरगुजा में घटित घटना के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर (सरगुजा) द्वारा जांच कराई गई। जांच अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसव को लेकर अपनाये जाने वाले प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया।

इसलिए डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भफीली, जिला अम्बिकापुर (सरगुजा) द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा डॉ. पी. एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

इसके साथ ही सरगुजा में सरकारी अस्पताल में असुरक्षित तरीके से फर्श पर प्रसव कराए जाने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में स्टॉफ नर्स को निलंबित किया गया ,साथ ही अस्पताल के एएनएम को हटा दिया गया है। पूरा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर का है। यहां शनिवार को प्रसूता का अस्पताल में फर्श पर ही प्रसव कराया गया था।


निलंबन अवधि में डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय – कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृक्ति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।निलंबन अवधि में डॉ. पी.एन. राजवाड़े, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।