Raigarh हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

SI गिरधारी साव की विवेचना ने लगातार दूसरी बार दिलाई आरोपी को उम्रकैद की सजा
सामना – रायगढ़- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर के न्यायालय में थाना कोतरारोड के अपराधिक प्रकरण में देवदास महंत उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बयांग को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
इसी प्रकरण में सह अभियुक्त रहे कैलाश कपूर सिदार को आरोपित सभी धाराओं पर दोष मुक्त किया गया है ।
मृतक कमल दास महंत उम्र 20 वर्ष निवासी बायंग और देवदास महंत दोनों के बीच धंधा, रकम लेनदेन का विवाद था।कैलाश सिदार का भी कमल दास महंत से विवाद था, विवाद को लेकर कैलाश सिदार कई बार कमल दास को जान से मारने की धमकी दिया था ।
इसी बात को लेकर कैलाश सिदार और उसके साथी देवदास महंत ने कमल दास महंत की हत्या की योजना बनाई और 17 दिसंबर की शाम देवदास महंत अपनी मोटरसाइकिल से कमल दास महंत को बिठाकर नंदेली लेकर आया।
नंदेली में देवदास महंत ने कमल दास को अत्यधिक शराब पिलायी और मोटरसाइकिल में बिठाकर ग्राम जोगीतराई के लेकर आया और उसे छोड़कर अपने साथी कैलाश सिदार को लेने उसके गांव गया फिर दोनों जोगीतराई में कमल दास महंत को लोहे की रॉड से सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिए और शव को घटनास्थल पावर ग्रिड के सामने छोड़कर वापस अपने घर बयांग आ गए।
जांच पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध हत्या का अपराध कायम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तथा महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ चालान न्यायालय पेश किया गया ।
माननीय न्यायाधीश द्वारा देवदास महंत को धारा 302 भादंवि हत्या के में अपराध सिद्ध पाकर आजीवन कारावास और 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
अन्य आरोपी कैलाश कपूर सिदार को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में दोस्त मुक्त किया गया है । अभियोजन पक्ष की पैरवी एवं एसआई गिरधारी साव द्वारा की गई गहन जांच और मजबूत साक्ष्य संग्रहण की वजह से यह लगातार दूसरा मामला है जिसमें अभियुक्त को सख्त सजा मिली है।
