Raigarh आदिवासी समाज ने की आरक्षण बदलने की मांग,कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन


सामना – रायगढ़ जिले के तमनार जिला पंचायत क्षेत्र क्र. 18 और 19 अजजा सुरक्षित दोनों सीट का आरक्षण बदलकर अनारक्षित मुक्त (सामान्य सीट) बनाये जाने के संबंध में आदिवासी समाज द्वारा आपत्ति की गई है,साथ ही पूर्ववत अजजा सुरक्षित सीट आरक्षण बनाए रखने की मांग की गई है।

इस संबंध में कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है
जिसमें कहा गया है कि विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा, वि.ख. तमनार अंतर्गत पूर्व जिला पंचायत क्षेत्र क्र. 18 एवं 19 (तमनार-1, 2) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। पंचायत निर्वाचन वर्ष 2010, 2015, 2020 तथा इसके पूर्व भी अजजा वर्ग के लिए आरक्षित सीट रहा है। वर्तमान में जिला पंचायत क्षेत्र क्र. 11 (तमनार-1) एवं 12 (तमनार-2) (पूर्व जिला पंचायत क्षेत्र क्र. 18 एवं 19) के आरक्षण में परिवर्तन कर सामान्य” कर दिया गया है जो कि आपत्तिजनक है तथा 5वीं अनुसूची के तहत प्राप्त अजजा वर्ग के अधिकारों के साथ अन्याय है।
तमनार जनपद क्षेत्र जो कि 5 वीं अनुसूची में शामिल अनुसूचित / अधिसूचित क्षेत्र है। तमनार के सभी 61 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं तथा वर्तमान आरक्षण में भी अजजा वर्ग के लिए सभी 61 सीटें आरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। तमनार जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद 5वीं अनुसूची के कारण हमेशा से ही अजजा वर्ग के लिए आरक्षित रहा है।
विकास खण्ड लैलूंगा, धरमजयगढ़, खरसिया एवं घरघोड़ा के जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र के आरक्षण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही हुआ है पूर्ववत रखा गया है। पूर्व के जि.पं. क्र 18, 19 तमनार-1 एवं 2 के ही आरक्षण को परिवर्तन किया जाना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए न्यायोचित नहीं है, जबकि तमनार जनपद क्षेत्र 5वीं अनुसूची एवं एकीकृत आदिवासी परियोजना क्षेत्र तथा विशेष आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।
वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया जनगणना वर्ष 2011 के जनसंख्या आधार पर यदि किया गया हो तो किस आधार पर तमनार के दोनों अजजा वर्ग के लिए वर्षों से आरक्षित सुरक्षित सीट का आरक्षण परिवर्तित होकर अनारक्षित मुक्त (सामान्य) हो गया या बदल गया है समझ से परे है तथा 5 वीं अनुसूची में प्रदत्त अजजा वर्ग के अधिकारों का हनन है।
कार्यालय परियोजना / विशेष आदिवासी क्षेत्र जिला
इसलिए वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया में वर्तमान जिला पंचायत क्षेत्र क्र. 11 एवं 12 (तमनार -1 व 2) के आरक्षण में किए गए परिवर्तन पर समुचित विचार करते हुए 5वीं अनुसूची / एकीकृत आदिवासी में शामिल अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदत्त अधिकारों को संरक्षण प्रदान आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त / संशोधित किए जाने और जिला पंचायत क्षेत्र क्र. 11 एवं 12 (तममास व 2) के आरक्षण को अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पूर्ववत आरक्षित रखते हुए अनुसूचित जनजाति उचित न्याय करने की मांग की गई है।
