मुस्कान-साहिल की जमानत याचिका खारिज,9मई को पेशी

Samna-Meerut सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जिला कारागार में बंद मुस्कान-साहिल की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। सरकारी वकील रेखा जैन की ओर से सेशन कोर्ट में आवेदन किया गया था दोनों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।
आरोपितों के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि मुस्कान गर्भवती है, उसकी एक बेटी पहले से नानी के पास है।
इसे आधार बनाकर उसे जमानत मिलनी चाहिए। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। नौ मई को रिमांड पूरा होने पर दोनों की जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए न्यायालय में ऑनलाइन पेशी होगी।
मुस्कान-साहिल की तरफ से चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रेखा जैन ने पक्ष रखा और दोनों के खिलाफ कोई स्पष्ट सुबूत न होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके.चौबे एवं एडीजीसी मुकेश मित्तल ने बहस की। दोनों ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना और मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वकील रेखा जैन ने इससे पहले 24 अप्रैल को लोअर कोर्ट में मुस्कान-साहिल की जमानत के लिए याचिका डाली थी।जिसे 27 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोबारा सेशन कोर्ट में आवेदन किया गया था।
मुस्कान और साहिल चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही बाहरी वकील के ज़रिए अपनी पैरवी करवाएंगे। उनका मानना है कि सरकारी वकील उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा, जिसके कारण उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है।
