November 13, 2025

नाबालिग से अनाचार के आरोपी को मिली 20 साल सश्रम कारावास की सजा

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सामना-रायगढ़ -एफटीएससी पाक्सो न्यायालय घरघोड़ा विशेष न्यायाधीश शहाबुद्दीन कुरैशी ने नाबालिक पीड़िता से अनाचार के आरोपी बिरन कुजूर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से भी दंडित किया।

थाना  घरघोड़ा में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि घटना दिनांक को पीड़ित के पिता अपने बड़े भाई का घर ढलाई का काम करने गए थे, जहां से रात तक वापस नहीं आए। पीड़ित एवं उसकी छोटी बहन घर में सोए थे रात लगभग 11:00 बजे आरोपी बिरन कुजूर  पीड़ित के घर में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर आनाचार किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

शिकायत के आधार पर  आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर त्वरित विवेचना उपरांत आरोपी बिरन कुजूर के विरुद्ध  न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया था।
आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को विशेष न्यायालय ने आरोपी बिरन कुजूर को दोषी करार देते हुए धारा 376/3एवं धारा 506भारतीय दण्ड संहिता के तहत क्रमशः बीस साल सश्रम कारावास एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 – 5000/रूअर्थ दण्ड से एवं धारा 4पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक  अर्चना मिश्रा ने पैरवी की।