छत्तीसगढ़ में लागू हुआ धर्म स्वातंर्त्य कानून,अवैध सामूहिक मतांतरण कराने पर आजीवन करावास की सजा
छत्तीसगढ़ में लागू हुआ धर्म स्वातंर्त्य कानून,अवैध सामूहिक मतांतरण कराने पर आजीवन करावास
Samna.in बजट सत्र में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंर्त्य विधेयक- 2026 पर राज्यपाल रमेन डेका ने मोहर लगा दी है।ऐसे में राज्य में नए कानून अब लागू हो गया है। अब मतांतरण से पहले प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
इसकी जानकारी वेबसाइट, ग्राम पंचायत व संबंधित थाने में प्रदर्शित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर दावा आपत्ति व जांच की प्रक्रिया होगी। गवाहों से पूछताछ, शपथ पत्र व अन्य जानकारी के बाद आवेदन वैध घोषित किया जाएगा।
वैध आवेदन के निर्धारित तिथि से 90 दिनों के भीतर मतांतरण नहीं होने पर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा या अवैध सामूहिक मतांतरण कराने पर आजीवन करावास का प्रविधान है।
अंतर धार्मिक विवाह कराने वाले धर्मगुरु (फादर, प्रीस्ट, मौलवी आदि) को विवाह से आठ दिन पहले सक्षम प्राधिकारी के सामने घोषणा पत्र देना होगा।
विधयेक में छह अध्यायों में 31 बिंदुओं में अवैध मतांतरण को परिभाषित करते हुए निहित सजा और जुर्माने का प्रविधान रखा गया है।
बजट सत्र में विगत 19 मार्च को विधानसभा में गृहमंत्री विजय शर्मा ने विधेयक पेश किया था, जो ध्वनित मत से पारित हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णु देव साय ने ऐलान किया था कि जबरन मतांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा।

