इंस्टाग्राम दोस्त ने नाबालिग लड़की के फोटो-वीडियो किए शेयर,किशोर भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह
Samna.in.Raigarh साइबर पुलिस थाना में रायगढ़ चक्रधरनगर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर अपलोड एवं प्रसारित किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी साइबर उन्नति ठाकुर द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अज्ञात इंस्टाग्राम यूजर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 05/2026 धारा 79 बीएनएस, 67-बी आईटी एक्ट एवं 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तकनीकी जांच के दौरान संबंधित इंस्टाग्राम आईडी की पहचान कर उसके संचालक तक पहुंच बनाई गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इंस्टाग्राम अकाउंट संचालित करने वाले की पहचान एक किशोर (17.4 माह) के रूप में हुई।
किशोर ने नाबालिग लड़की व अन्य दोस्तों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना तथा लड़की के आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो विभिन्न चैट ग्रुपों में साझा करना स्वीकार किया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर किशोर के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त किया गया।
प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। साइबर थाना द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है तथा डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। मामले में थाना प्रभारी साइबर निरीक्षक विजय चेलक, प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।
एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखें तथा उन्हें सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करें। बच्चों को अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन मित्रता करने, निजी फोटो-वीडियो साझा करने तथा व्यक्तिगत जानकारी देने से बचने की सीख दें। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर बच्चों की निजता और सम्मान को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”*



