July 2, 2026

महतारी वंदन के पैसों को लेकर विवाद,युवक पर जानलेवा हमला, मामला दर्ज…

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Samna.in.Raigath छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से महतारी वंदन योजना’ के तहत मिलने वाली राशि की हेराफेरी का हिसाब मांगने पर एक युवक और उसकी बुजुर्ग मां के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़ित की लिखित शिकायत पर एक दंपती के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। 

योजना के पैसों में हेराफेरी का आरोप

राजपुर गोहडीडीपा निवासी 26 वर्षीय मोहन यादव ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी मां कुती यादव ने ‘महतारी वंदन योजना’ का खाता खुलवाया था। खाता खोलते समय उनकी मां के पास अपना मोबाइल नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव के ही अभीलाल यादव का मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करवा दिया था। आरोप है कि अभीलाल यादव ने उस नंबर का फायदा उठाकर फोन पे चालू कर लिया और योजना के तहत आए पैसों की निकासी कर ली। 

*बाड़ी में हुई मारपीट और गाली-गलौज की घटना :*

सोमवार, 29 जून 2026 की सुबह लगभग 11:00 बजे मोहन यादव अपनी मां के साथ पैसों की निकासी का कारण पूछने और ‘फोन पे’ का स्टेटमेंट देखने के लिए अभीलाल यादव के घर गई,स्टेटमेंट दिखाने की बात पर अभीलाल यादव भड़क गया और उसने कहा कि “मैं तेरे को फोन पे का स्टेटमेंट क्यों दिखाऊंगा?”। इसके बाद अभीलाल ने मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं, जान से मारने की धमकी दी और मोहन को पकड़ लिया। 

पत्थर से हमला और घर तक पीछा

विवाद के दौरान अभीलाल की पत्नी लक्ष्मी यादव भी वहां पहुंच गई और उसने पीछे से आकर मोहन पर पत्थर से हमला कर दिया।  हमले में मोहन के बायीं पीठ, कोहनी और बायीं आंख के नीचे चोटें आई हैं और दर्द की शिकायत है।  विवाद बढ़ता देख वहां काम कर रहे मजदूरों और मोहन की मां ने किसी तरह बीच-बचाव किया। घटना यहीं खत्म नहीं हुई; जब मोहन जान बचाकर अपने घर आ गया, तो अभीलाल लकड़ी (डंडा) लेकर उसे मारने के लिए उसके घर तक दौड़ते हुए पहुंच गया था। 

पुलिस की कार्रवाई और दर्ज धाराएं पीड़ित मोहन यादव की शिकायत पर थाना लैलूंगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 जून 2026 को रात 20:46 बजे एफआईआर (FIR No. 0214) दर्ज कर ली है। आरोपी अभीलाल यादव (पिता सुनाधर यादव) और उसकी पत्नी लक्ष्मी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत निम्नलिखित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है:

धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना 
धारा 296: अश्लील कार्य या गाने (गाली-गलौज) 
धारा 351(3): आपराधिक धमकी 
धारा 3(5): सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य 

लैलूंगा पुलिस ने मामले को विवेचना (जांच) में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही हेड कांस्टेबल देव प्रसाद राठिया (नंबर 606) द्वारा की जा रही है।