पास्को एक्ट के तहत युवती पर अपराध दर्ज….गलत कार्यों के लिए उकसाने की हुई थी शिकायत…

सामना न्यूज़:-रायगढ़:-शहर के चक्रधरनगर क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाले नाबलिग बालक के परिजनों ने सारंगढ़ क्षेत्र की युवती पर उनके बालक को गलत कार्यों के लिए उकसाने तथा घर छोड़कर उसके पास भागकर आने का दबाव बनाने की शिकायत बाल कल्याण समिति रायगढ़ में की थी जिस पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष द्वारा युवती पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिये प्रतिवेदन भेजा गया और आरोपी युवती के विरूद्ध धारा 108 भादवि एवं 11 (3) (4),12 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
क्या है मामला:-बालक के परिजन के अनुसार उन्होंने ऑफिस कार्य के लिए पिछले साल नवम्बर में युवती को काम पर रखा था चूंकि उस युवती का इनके घर भी आना जाना था इसी दरम्यान युवती ने घर के नाबालिग बालक से मोबाइल नम्बर लेकर उससे बातें करने लगी और उसे गलत कार्य करने के लिए उकसाती थी।जब परिजनों की इस बात की भनक लगी तो उन्होंने युवती को काम से हटा दिया लेकिन उसके बाद भी युवती ने लड़के से सम्पर्क नहीं तोड़ा और उसे घर छोड़ कर उसके पास दिल्ली आने का दबाव बनाती है।
