June 19, 2025

सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा… दो आरोपी गिरफ्तार….एक बालिग दूसरा नाबालिग..रूपयों का किया जा चुका था बटवारा…ज़ेवरों के बटवारे से पहले पुलिस आ धमकी….

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सामना न्यूज़:-रायगढ़:-
    कल 31 दिसम्बर की शाम चौकी प्रभारी को सूचना मिली कि झोपड़ीपारा जूटमिल में रहने वाले शिक्षक महेन्द्र सिंह ठाकुर के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।चौकी प्रभारी द्वारा क्षेत्र में अपने मुखबिरों को सक्रिय कर स्टाफ को संदिग्धों से पूछताछ कर चौकी लाने का निर्देश दिया गया इसी दौरान मुखबिर द्वारा झोपड़ीपारा में रहने वाले हितेश यादव (पेशे से ड्राइवर) पर चोरी में शामिल होने का संदेह व्यक्त कर सूचना दी गई। संदेही हितेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने अपने साथी (नाबालिग) के साथ दिनांक 29 दिसम्बर की रात चोरी को अंजाम देने की बात स्वीकार की।

  क्या है मामला:-महेन्द्र सिंह ठाकुर ने  चोरी की रिपोर्ट में जानकारी दी कि शीतकालीन अवकाश होने पर 24 दिसम्बर को घर में ताला लगाकर पत्नी,बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार के यहां बनोरा जशपुर गए थे।31 दिसम्बर की दोपहर जब घर वापस लौटे तो चोरी का पता चला, चोरी में नगदी एक लाख बीस हज़ार के साथ सामान व ज़ेवर (कीमत तकरीबन दो लाख) पार हो चुके थे।

कैसे दिया वारदात को अंजाम:–आरोपी हितेश यादव उम्र 25 साल निवासी झोपड़ीपारा ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि उसे जानकारी थी कि मोहल्ले का महेन्द्र सिंह ठाकुर अपने रिश्तेदार के यहां जशपुर गया है, मकान में कोई नहीं है। तब अपने साथी के साथ चोरी करने की योजना बनाकर 29 दिसम्बर की रात तकरीबन  1-2 बजे के बीच दीवाल फांदकर घर में घुसे फिर लोहा काटने वाली आरीपत्ती से कमरे का ताला तोड़कर आलमारी से 50,000 रुपए नगद, सोने का मंगलसूत्र,1 नग सोने की अंगुठी, 01 नग सोने का झुमका, 02 नग चांदी की पायल तथा घर से 01 मॉनिटर एलजी कंपनी का, 01 नग होम थियेटर,01 नग एलईडी टीवी, 10-12 नग साड़ी, 02 नग कंबल को चोरी कर ले गये थे।जिसमें से 25-25 हज़ार रूपये दोनों बांट चुके थे और चोरी का सारा सामान आरोपी हितेश ने अपने घर में छिपाकर रखा था।दोनों आरोपियों से नकदी 28,000 रूपये एवं चोरी किए गए सामान सोने चांदी के जेवरात की बरामदगी एवं ताला काटने में प्रयुक्त आरीपत्ती, टूटा ताला की जप्ती की गई है।दोनों आरोपियों को चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) के अप.क्र.1820/2021 धारा 457,380 IPC में सक्षम न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।