शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार..पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

सामना न्यूज़:-रायगढ़:- नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा कर अपने साथ ले जाने के बाद उससे दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था।नाबालिक की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध IPC की धारा 363, 366, 376, 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
आरोपी द्वारा जब परिजनों को लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए मना किया गया तब उन्होंने बाल कल्याण समिति रायगढ़ में लड़की को मुक्त कराने के संबंध में आवेदन दिए। तब बाल कल्याण समिति की सदस्य ने 21 दिसंबर मंगलवार को संवेदनशील मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल पहल की और बाल संरक्षण अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी । बाल सरंक्षण इकाई अधिकारी ने तत्काल अपनी टीम , चाइल्ड लाइन और चक्रधर नगर पुलिस बल के साथ बंधक बनी बालिका का रेस्क्यू करवाया और उसे महज आधे घंटे के भीतर चक्रधरबाल सदन सुरक्षित पहुंचाया।
क्या था मामला:-महिला ने थाना चक्रधरनगर आकर राकेश सिदार उम्र 21 वर्ष निवासी कौहाकुण्डा पहाड़ मंदिर के विरूद्ध उसकी नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्टकर्ता महिला ने बताया कि 03 नवम्बर 2021 को मोहल्ले के राकेश सिदार ने उसकी नाबालिक लड़की को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर जबरजस्ती भगाकर टी व्ही टावर में रखा था जिसके बाद चन्द्रपुर ले गया,दो दिन बाद अपने घर कौहाकुण्डा में लाकर रखा था जब लड़की को वापस लाने राकेश सिदार के घर गये तो राकेश ने भेजने से मना किया । तब बाल कल्याण समिति रायगढ में लड़की को मुक्त कराने के संबंध में आवेदन दिया गया तो समिति द्वारा लकड़ी को राकेश के घर से लाकर बालसदन में रखा गया।जब बाल सदन से आज लड़की को घर लाकर पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि राकेश सिदार द्वारा उसे शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ जबरदस्ती भगाकर ले गया था और लगातार शारीरिक शोषण किया है।
