बड़ी ख़बर:-आरोपी अधिवक्ता की जमानत याचिका..कोर्ट ने किया नामंजूर..

सामना न्यूज़:-रायगढ़:-शुक्रवार को तहसील कार्यालय में मारपीट मामले में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी- भुवन लाल साव उम्र 57 वर्ष निवासी पंजरीप्लांट चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रायगढ़ के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया।इधर ज़िला अधिवक्ता संघ ने गिरफ्तार अधिवक्ताओं की जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी जिसके तहत आज अधिवक्ता भुवनलाल साव की जमानत याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। जिससे गिरफ्तार अन्य 3 अधिवक्ताओं की जमानत याचिकाओं के भी निरस्त होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहरहाल इससे यह तो तय है कि गिरफ्तार सभी अधिवक्ताओं के जमानत की राह इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि आज पुलिस ने जमानत पर आपत्ति पेश कर जमानत दिए जाने का विरोध किया गया था।
