31 मार्च के बाद संपत्ति कर पर 6 प्रतिशत ब्याज एवं जलकर पर 25 प्रतिशत ब्याज अधिभार…समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर..कटेगा नल कनेक्शन…

सामना न्यूज़:-रायगढ़:-नगर निगम द्वारा जारी सूचना के तहत 31 मार्च के बाद संपत्ति कर पर 6 प्रतिशत ब्याज एवं जलकर पर 25 प्रतिशत ब्याज अधिभार लगेगा। इसी तरह समय पर टैक्स जमा नहीं करने वालों के नल कनेक्शन काटने संबंधित कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने अतिरिक्त ब्याज शुल्क या नल कनेक्शन काटने संबंधित कार्रवाई से बचने के लिए शहरवासियों से 31 मार्च के पूर्व संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, यूजर चार्जेस, दुकान किराया आदि कर जमा करने की अपील की है।
वर्ष 2021-22 के संपत्ति कर, समेकित कर एवं जलकर, यूजर चार्जेस के लक्ष्य को पूरा करने मार्च माह में सभी दिन शहरवासियों को टैक्स जमा करने की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2021-22 में लक्ष्य के अनुरूप टैक्स वसूली को ध्यान में रखते हुए मार्च माह के सभी दिन यानी शनिवार, रविवार (होली पर्व को छोड़कर) छुट्टी के दिन भी शहरवासी निगम कार्यालय पहुंचकर कार्यालयीन समय पर समस्त प्रकार के जैसे संपत्ति कर, समेकित कर जलकर यूजर चार्जेस, दुकान किराया आदि जमा कर सकते हैं। इसके लिए निगम कमिश्नर ने आदेश निकाल कर कहा है कि सभी कर्मचारी-अधिकारी, कर संग्रहक कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपस्थित रहकर निगम से संबंधित सभी प्रकार के टैक्स का जमा लेंगे और तय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों पर संपत्ति कर पर 6 प्रतिशत और जलकर पर प्रत्येक माह 25 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज का अधिभार लगेगा। इससे 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने वालों पर अतिरिक्त शुल्क जमा करने का भार आएगा। इसी तरह जिनका पूर्व से जल कर बकाया है या समय पर टैक्स जमा नहीं करने वालों के नल कनेक्शन काटने की भी कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से ब्याज अधिभार और नल कनेक्शन काटने संबंधित कार्रवाई से बचने के लिए 31 मार्च से पूर्व संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, यूजर चार्ज व दुकान किराया आदि जमा करने की अपील की है।
