मोर मकान मोर-आस योजना के तहत किरायेदार भी ले सकेंगे मकान….. निगम प्रांगण में आयोजित होगा आवास शिविर..शासन की योजना का लाभ अवश्य लें-महापौर जानकी काट्जू

सामना न्यूज़:-रायगढ़:- महापौर जानकी अमृत काट्जू ने रायगढ़ की जनता से अपील की है कि
शासन की योजना मोर मकान मोर आस के तहत
शहर में ऐसे हितग्राही जिनका कोई मकान न हो के लिये
निगम प्रांगण में निकाय द्वारा आयोजित आवास शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन जमा कर लाभ ले ।
महापौर जानकी काट्जू ने बताया कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने किराए में रहने वालों के लिये तथा
शहर में ऐसे हितग्राही जिनका कोई मकान न हो
उन्हें मकान देने मोर मकान मोर आस योजना आरम्भ की है ।नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के तहत निर्मित मकानों में अवैध रूप से कब्जा किया गया है जिसे 7 दिवस के भीतर रिक्त कर अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित रूप में उपस्थित होकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर उक्त योजना के तहत निर्मित आवास में मकान आवंटन कराना चाहते हैं तो शासन की योजना मोर मकान मोर आस के तहत दिनांक 18 अप्रैल 22 से 22 अप्रैल 2022 तक निगम प्रांगण में निकाय द्वारा आयोजित आवास शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम ₹100 आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन जमा कर सकते हैं ।जिसमें पात्रता अनुसार गठित समिति के माध्यम से मकान आवंटन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी
आवश्यक दस्तावेजो में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ,जाति प्रमाण पत्र वंशावली की छाया प्रति ,निकाय क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 से पूर्व का निवासी संबंधी दस्तावेज, परिवार के समस्त सदस्यों का वार्षिक आय 3 लाख रु से कम होने संबंधी दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र,आवेदक एवं परिवार के किसी भी सदस्यों के नाम से भारत में कहीं भी पक्का मकान ना होने संबंधी शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित,आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो दो नग, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं राशन कार्ड की छाया प्रति आवश्यक होगी।
