June 24, 2025

उपअभियंता सोनल जैन हुई एट्रोसिटी एक्ट से दोषमुक्त…पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश… वर्दी का गलत इस्तेमाल करने पर पड़ी कोर्ट से फटकार 

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सामना न्यूज़:-रायगढ़:-जनपद पंचायत बरमकेला में पदस्थ उप अभियंता सोलन जैन को उनपर लगे एट्रोसिटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। साल 2019 में अरुण शर्मा ने सोनल जैन पर एट्रोसिटी का केस करवाया था जिसके कारण उनके 2 साल तक पुलिस व न्यायालय के चक्कर काटने पड़े।लेकिन सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही यहाँ यह कहना बिल्कुल सही होगा। सोनल ने हार ना मानते हुए 2 वर्षो तक सभी का सामना किया और अंततः खुद पर लगे गलत आरोपों को झूठा साबित कर जीत हासिल की। इस दौरान उन्हें बहुत से प्रशानिक दबाव का भी सामना करना पड़ा।
सोनल बताती है कि जब वो आपने विरुद्ध हो रहे अन्यायों से लड़ रही थी तब उनपर राजनेताओं के साथ साथ बहुत से प्रशासनिक अधिकारियों के भी दबाव का सामना करना पड़ा। परंतु वो सब का सामना करते हुए न्यायालय पहुची अंततः उन्हें विजय प्राप्त हुई।
कोर्ट ने सोनल को दोषमुक्त करते हुए संबंधित पुलिस अधीक्षक को झूठा केस बनाने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।कोर्ट ने कहा कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने, केस वापस लेने हेतु दबाव डालने एवं अरुण शर्मा को निजी लाभ पंहुचने के लिए वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचनापत्र दर्ज कर उसी दिन प्रार्थियों के बयान ले लिया, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक,रायगढ़ को निरीक्षक आशीष वासनिक के विरुद्ध उचित कार्रवाई किये जाने हेतु निर्णय की प्रति भेजे जाने का निर्देश दिया है।साथ ही इसकी प्रति डी. जी.पी छ. ग शासन को भेजी जाए।ताकि भविष्य में पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने राजनैतिक वा परिचित लोगो को लाभ पहुचने के लिए की जा रही अवैध कारवाही को रोका जा सके। कोर्ट द्वारा पुलिस निरीक्षक आशीष वासनिक को फटकार लगते हुए सोनल जैन को दोषमुक्त किया गया।