लोन नहीं चुकाना व्यापारी को पड़ा महंगा…..न्यायालय ने जुर्माना सहित 3 माह जेल की सजा का दिया निर्देश…..

सामना न्यूज़:-रायगढ़:- श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर नहीं चुकाना व्यापारी को काफी भारी पड़ गया। वर्ष 2013 में वाहन लोन श्री राम फाइनेंस कंपनी से लेने के बाद किस्त नहीं चुकाया जाने और नोटिस का जवाब नहीं देने के मामले में मामला न्यायालय में चल रहा था जिसकी सुनवाई बीते दिनों हुई जिसमें न्यायाधीश ने लोन लेने वाले युवक को दोषी पाए जाने के बाद फैसला सुनाते हुए 3 माह की जेल और 5 लाख 72 हजार 779 रुपए फाइनेंस कंपनी को देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से वर्ष 2013 में सौरभ अग्रवाल पिता सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी धांगरडीपा बावली कुंआ ने 5 लाख 72 हजार 779 रुपए लोन लिया था। जिसके एवज में सौरभ अग्रवाल ने फाइनेंस कंपनी को चेक दिया था। जब फाइनेंस कंपनी द्वारा चेक बैंक में लगाया गया तब बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद कई बार पत्राचार करने पर भी सौरभ अग्रवाल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब श्रीराम फाइनेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। जिसके बाद मामला काफी दिनों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा दोनों पक्ष की ओर से वकीलों द्वारा पक्ष रखा गया जिसमें पर्याप्त साक्ष्य सौरभ अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए और लोन दाता कंपनी के आरोप को गलत साबित नहीं किया जा सका जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी सौरभ अग्रवाल को दोषी पाते हुए उसे अधिनियम 1881 के धारा 138 के अंतर्गत 5,72,779 रूपये का जुर्माना लगाया गया तथा 3 माह कारावास आदेश दिया गया है।
