मुस्कान और साहिल हत्या के दोषी करार,सजा के ऐलान पर सुनवाई 14अक्टूबर को
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Samna.in.Saurabh Rajput Murder Case सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने इस मामले में मृतक सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी करार दे दिया है।अदालत अब दोनों दोषियों की सजा के ऐलान पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 को करेगी
जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही पेश किया गया था।फैसले के समय कोर्ट में काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा, मिली जानकारी के अनुसार जज ने पूछा कि आप लोगों को सजा कम क्यों दी जाए. पर साहिल-मुस्कान मानसिक रूप से परिपक्व हैं और मानसिक रूप से तैयार थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं कहना. वहीं, सौरभ की तरफ से केस लड़ रहे निजी वकील विजय बहादुर सिंह फैसले की फिंगर टैली काउंटर लेकर कोर्ट पहुंचे. कोर्ट रूम के अंदर भी राम नाम का जाप करते नजर आए. हालांकि अभी मुस्कान और साहिल की सजा पर फैसला आना बाकी है। कोर्ट की तरफ से बताया गया कि सजा पर फैसला 15 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को आएगा
केस की अवधि: इस सनसनीखेज मामले का ट्रायल करीब 13 महीने चला, जिसमें 126 तारीखें पड़ीं और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
फांसी की मांग: अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) और सौरभ राजपूत के परिवार नेइस मामले को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ (Rarest of Rare Cases) की श्रेणी में रखकर मामले की जघन्यता को देखते हुए दोनों दोषियों को फांसी (मृत्युदंड) दिए जाने की पुरजोर मांग की है।
सजा का ऐलान: अदालत अब दोषियों की सजा की अवधि तय करने के लिए अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 को करेगी।
बहस: अब 14 अक्टूबर को केवल इस बात पर बहस होगी कि उन्हें कितनी सजा दी जाए।






