June 19, 2025

केआईटी में होगी मतगणना..डाक मतपत्र के बाद ईवीएम मतों की काउंटिंग….100 मीटर का दायरा “पैदल यात्री क्षेत्र” घोषित…वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए मिल सकेगी हर राउंड की अपडेट

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सामना:- रायगढ़:- रायगढ़ जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 08बजे किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी  गढ़उमरिया रायगढ़ में प्रारंभ होगी, जिसमे सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना की जाएगी,उसके आधे घंटे बाद ईवीएम में डाले गये मतों की गणना की जाएगी। चारों विधानसभा की मतगणना के लिए 04 रिटर्निंग ऑफिसर, 08 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, 32 मतगणना हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, 65 गणना सुपरवाईजर, 74 गणना सहायक एवं 65 माईक्रोआब्जर्वर नियुक्त किये गये है, प्रत्येक विधानसभा के राउंडवार परिणाम की जानकारी 08:00 बजे से https://results.eci.gov.in एवं Voter Helpline App के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।. ईवीएम द्वारा मतगणना हेतु सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र क्र. 15 – लैलूंगा, 18 – खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ के लिए 02-02 टेबल एवं 16 – रायगढ़ के लिए 03 टेबल डाक मतपत्र की गणना हेतु व्यवस्था की गई है।जिले के 04 विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल पर 21 राउण्ड में मतगणना की जायेगी।मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी स्वयं, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता को प्रवेश की अनुमति दी जावेगी । व्यवस्था अनुसार मतगणना स्थल पर सुबह 07.00 बजे से नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र के साथ प्रवेश दिया जावेगा। मतगणना अभिकर्ता संबधित निर्धारित टेबल पर ही उपस्थित रहेगा किसी अन्य टेबल पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगा।मतगणना स्थल पर एक बार प्रवेश करने के पश्चात् साधारणतया परिणाम घोषणा के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जावेगी।मतगणना कार्य में लगे अधिकारी / कर्मचारियों से मतगणना हॉल के भीतर कड़ा अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने में रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ पूरी तरह सहयोग किया जाना अपेक्षित होगा। उन्हें रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को मतगणना हॉल से बाहर भेज सकेगा, जो उसके निर्देशों की बार-बार अवहेलना करेगा।मतगणना केन्द्र की सुरक्षा के लिए मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को “पैदल यात्री क्षेत्र” के रूप में निर्धारित किया गया है। इस 100 मीटर के परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश निषिद्ध होगा ।किसी भी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना हॉल में कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17- सी भाग -1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किये गये EVM & VVPAT की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग लायी गई है, प्लास्टिक पेन / पेन्सिल ले जाने की अनुमति होगी। मतगणना हॉल में मोबाईल फोन, आईपेड, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा प्रतिबंधित रहेगा।मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त
व्यवस्थापक द्वारा भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मतगणना सेंटर के भीतर नियुक्त मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जायेगा।