हादसे में घायल दोस्त को छोड़ भागने वाले दो युवकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला

सामना – रायगढ़- सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने की बजाय, भागने वाले दो युवकों पर चक्रधरनगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार,मृतक सुधीर सा उम्र 26 वर्ष साकिन बेलरिया थाना चकधरनगर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में अस्पताली मेमो पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई की गई
मृतक की पीएम रिपोर्ट के आधार पर गवाहों के बयान लिए गये,जिसमें पाया गया कि 13 अक्टूबर की शाम को सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद और अलेख साय एक ही मोटर सायकल से ग्राम महापल्ली दुर्गा देखने जा रहे थे,मोटर सायकल को अलेख साव चला रहा था, बीच में अजय निषाद और पीछे सुधीर सा बैठा हुआ था।
ग्राम महापल्ली बेरियर के पास मुख्य मार्ग में मोटर सायकल सहित तीनों गिर गये जिसमें सुधीर सा के सिर और शरीर में अंदरूनी चोंट आई,वह घटना स्थल पर ही बेहोशी हालत में था, जिसे तत्कालिक ईलाज की आवश्यकता थी।
घटना स्थल से लगभग 2 किमी की दूरी पर ही ग्राम लोईंग स्वास्थय केन्द्र है साथ ही लगभग 8 किमी की दूरी पर आलेख का गांव बेलरिया स्थित है। उसके दोनों दोस्त अजय निषाद और अलेख साय ने सुधीर को अस्पताल न ले जाकर अपने दोस्त को बुलाये और ग्राम बेलरिया के बाहर घायल सुधीर को छोड़े और सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये अपने-अपने घर चले गये।
ग्रामवासी के माध्यम से काफी समय बाद सुधीर के घरवालों को एक्सीडेंट की जानकारी मिली और सुधीर को अस्पताल लेकर गये, जहां ईलाज दौरान सुधीर सा की 15 अक्टूबर को मृत्यु हो गई।
मृतक के दोस्त अजय निषाद एवं अलेख साव यह भली भांति जानते थे कि सुधीर को अस्पताल ना ले जाने पर उसकी मृत्यु संभव है और बिना सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये गांव के बाहर छोड़कर भाग गये ।
दोनों आरोपित (1) अलेख साव पिता दिनेश साव उम्र 24 वर्ष साकिन बेलरिया थाना चकधर नगर जिला रायगढ (2) अजय निषाद पिता मुनूराम निषाद उम्र 27 वर्ष साकिन करकछार थाना तमनार हाल मुकाम ग्राम बेलरिया जिला रायगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 536/2024 धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत आज अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों की छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया और दोनों को रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है ।
एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। “गुड सेमेरिटन” कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तुरंत मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।
