November 13, 2025

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

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Samna पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।अगर आप इस समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ऐसा होने पर आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, यानी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आपके कई वित्तीय कार्य बाधित हो सकते हैं।

अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा

1आपका ITR दाखिल नहीं होगा और न ही आपको रिफंड मिलेगा।

2आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

3टीडीएस/टीसीएस पर ज़्यादा ब्याज दर लगेगी।आप नए निवेश नहीं कर पाएँगे।

4केवाईसी अपडेट नहीं होगा।

क्या समय सीमा बढ़ाई जाएगी?

सीबीडीटी पहले ही आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा कई बार बढ़ा चुका है। फ़िलहाल, आप 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं।

पैन और आधार कैसे लिंक करें

पैन और आधार को लिंक करने के लिए, आपको सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा।
अब, लिंक आधार पर क्लिक करें।
अगर आप 31 दिसंबर, 2025 के बाद लिंक करते हैं, तो आपको 1,000 का शुल्क देना होगा।
आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके सत्यापन करें।

इस पोर्टल के ज़रिए आप यह भी देख सकते हैं कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं।