छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पारित,महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट
Samna.inछत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इसी बीच आज सदन में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया गया है।
इस विधेयक में 20 कर्मचारी तक वाले संस्थान को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वहीं महिलाओं की नाइट ड्यूटी लगाने का भी रास्ता साफ हो गया है। जिसके तहत अब महिला कर्मचारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी।वहीं कर्मचारी अब दिन में 9 की जगह 10 घंटे काम कर सकेंगे। विधेयक में ओवरटाइम की अवधि को भी बढ़ाया गया है।


