March 23, 2026

गलत तरीके से जमानत ले रहा जमानतदार गिरफ्तार…..न्यायालय को गुमराह करते हुए बार-बार ले रहा था जमानत…

IMG-20230627-WA0482.jpg
Share

       सामना:- रायगढ़:-  चक्रधरनगर पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोपी की जमानत लेने ऋण पुस्तिका के पन्ने फाड़ कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले जमानतदार मोहनलाल अजगल्ले को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

यह है मामला:- जिला न्यायालय रायगढ में 26. जून को पट्टा धारक मोहनलाल अजगल्ले द्वारा धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के आरोपी मनोहर लाल सोनी का जमानत हेतु शपथ पत्र पेश किया ।  मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका के अवलोकन पर पट्टाधारी मोहन अजगल्ले द्वारा  इसी न्यायालय के प्रकरण के धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के आरोपी निरंजन साहू की जमानत ली गई थी लेकिन  पट्टा में प्रदान किए गए जमानत के संबंध में जो इंद्राज किया गया था । उस ऋण पुस्तिका में वह पन्ना नहीं था, पट्टाधारी मोहन लाल द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए बार-बार जमानत  लिया गया है और न्यायालय द्वारा जमानत के संबंध में ऋण पुस्तिका में इंद्राज किये गये पन्ने को निकाल दिया गया है और दूसरा नंबर लगाकर पेजिंग किया गया था । न्यायालयीन स्टाफ से पट्टाधारी मोहनलाल के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राप्त आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी मोहनलाल को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।