ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के मध्य मामला सुलझा..अभी नहीं लागू होगा hit and run law… ट्रांसपोर्ट संगठनों ने ट्रक मालिकों से हड़ताल वापस लेने कहा…

सामना:- हिट एंड रन कानून को लेकर देशव्यापी ट्रक हड़ताल के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार के बीच बैठक में मामला सुलझ गया है।केंद्र सरकार ने फिलहाल हिट-एंड-रन कानून लागू नहीं करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़,हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ. हड़ताल से उन लोगों में घबराहट फैल गई जो पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़े थे, उन्हें डर था कि विरोध प्रदर्शन से आपूर्ति में कमी हो सकती है।वहीं, ट्रांसपोर्ट संगठनों ने ट्रक मालिकों से हड़ताल वापस लेने को कहा है।
ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार की शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ‘हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।
नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन पर सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को कहा कि ‘सभी मुद्दे हल हो गए हैं.’ ट्रकर्स एसोसिएशन ने यह भी कहा कि हिट-एंड-रन कानून में नए दंड प्रावधानों के खिलाफ विरोध जल्द ही वापस ले लिया जाएगा।
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हिट-एंड-रन मामलों पर नए दंडात्मक कानून के एक प्रावधान के खिलाफ देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था।इससे ईंधन खरीदने की होड़ मच गई है और आपूर्ति में कमी के डर से लोग बड़ी संख्या में ईंधन स्टेशनों पर कतारों में खड़े हो गये थे।
