Korba- छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य पर जिला बदर की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग

सामना – कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य दिलीप मिरी पर जिला बदर की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पर पुनर्विचार और कार्रवाई को निरस्त करने की मांग लेकर संगठन के सदस्य जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे ।
संगठन के सदस्यों का कहना है कि दिलीप मीरी एक सामाजिक व्यक्ति है,जो सामाजिक हितों पर कार्य करते हैं,उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।इसलिए उन पर की गई जिला बदर की कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए साथ ही कार्रवाई निरस्त की जाए।
कोरबा कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 202404050400010 / 2024 में पारित आदेश के मुताबिक
दिलीप मीरी को 24 घंटे के अन्दर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया
साथ ही यह भी कहा गया किजब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के दिलीप मीरी को कोरबा जिले और उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है।
