नाबालिग लड़की का अपहरण….. एक घंटे भीतर महाराष्ट्र के भुसावल में पकड़ा गया आरोपी…..

सामना न्यूज़:-रायगढ़:- 20 सितंबर को 17 वर्षीय बालिका के परिजनों ने थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि उनकी लड़की के दिनांक 19सितंबर की सुबह खेत गई लेकिन वापस नहीं आई। गुम नाबालिग मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए परिजनों के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 276/2022 धारा 363 IPC का अपराध कायम किया गया ।नाबालिग लड़की की गुम रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मात्र एक घंटे के भीतर बालिका एवं संदेही का पता लगाया गया और संदेही को आरपीएफ भुसावल के माध्यम से पकड़वाया गया जिसके तत्काल बाद पुलिस टीम बालिका एवं संदेही को लेने भुसावल रवाना हुई । भुसावल के बाद जलगांव के बाल समिति पहुंचकर अपहृत बालिका और संदेही को रायगढ़ लाया गया।
20 सितंबर को 17 वर्षीय बालिका के परिजनों ने थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि उनकी लड़की के दिनांक 19सितंबर की सुबह खेत गई लेकिन वापस नहीं आई। गुम नाबालिग मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए परिजनों के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 276/2022 धारा 363 IPC का अपराध कायम किया गया ।
अपराध कायमी के तत्काल बाद परिजनों के साथ उनके गांव तस्दीक के लिये गये । गुम बालिका के परिजनों, सहेलियों तथा आसपास रहने वालों से पूछताछ में जानकारी मिली कि नजदीकी गांव कुकरगांव के कंप्युटर सेंटर में रामजीत नागवंशी नाम का युवक दिनांक 12 सितंबर को ऑनलाइन रायगढ़ से लोकमान्य तिलक के लिए अपने और बालिका के नाम से टिकट रिजर्वेशन कराया है गया है रिज़र्वेशन19 सितंबर का था। ट्रेन का लाइव स्टेट्स पता करने पर अगला स्टेशन भुसावल पहुंचने की जानकारी मिली, तत्काल इसकी सूचना आरपीएफ भुसावल (महाराष्ट्र) को दी गई।उन्होंने भुसावल रेल्वे स्टेशन पर बालिका और रामजीत नागवंशी को उतारा गया, जिसके बाद लैलूंगा पुलिस की टीम भुसावल पहुंची । आरपीएफ भुसावल द्वारा बालिका को बाल समिति जलगांव के सुपुर्द किया गया । लैलूंगा पुलिस टीम संदेही रामजीत नागवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसके बाद औपचारिकताएं पूर्ण कर आरोपी रामजीत नागवंशी के कब्जे से बालिका को बरामद कर रायगढ़ लाया गया ।
बालिका ने बताया कि 2021 से आरोपी रामजीत नागवंशी पिता जीयतराम नागवंशी से जान पहचान हुई। आरोपी शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता था और बहला-फुसलाकर ले गया था ।
आरोपी से रेल्वे टिकट जप्त कर प्रकरण में धारा 366-क,376 भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है ।
