July 20, 2025

सरकारी कर्मचारियों के लिए इंट्रा डे बैन,आदेश जारी

n6707748781751424351616b890a55c267b99e8a46fb3ac8627fd07bf2a0df4a3111a5860459d5bd3bce18b.jpg
Share

सामना – छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी -कर्मचारी अब शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड आदि में दीर्घ समय के लिए निवेश कर सकेंगे। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को इसकी छूट दे दी है। यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारी इसकी बार-बार खरीदी या बिक्री नहीं कर सकेंगे।

जारी आदेश के अनुसार शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्र की बार-बार खरीदी बिक्री जो इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड आप्शन,व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेश को सेवा अवचार कदाचार माना जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के रूल 19 के तहत इस तरह की ट्रेडिंग को भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसके बावजूद शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है।