June 25, 2025

मंत्रिपरिषद की बैठक ख़त्म…नई मछली पालन नीति,वेतन विसंगति सहित कई महत्वपूर्ण नीतियों को मिली मंजूरी….

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सामना न्यूज़ रायपुर:-आज गुरुवार राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में राज्य में स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर फैसला लिया गया।नई स्थानांतरण नीति के लिए कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का फैसला किया है। मछुआ नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने विधेयकों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें पेसा कानून का विधेयक भी शामिल है। विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर भी कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी है।बैठक में लिए निर्णय के संबंध में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा।प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 का विधान सभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2022 के प्ररूप का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य एवं गौठान के विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क‘‘ में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। राज्य में मछली पालन को पहले से ही कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछलीपालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है।मछुआ नीति आने से प्रदेश में निषाद केंवट समाज के लोगों का आर्थिक विकास होगा। उन्हाेंने कहा कि समाज के लोगों के हित में राज्य सरकार द्वारा नीति बनाई जाती है, लेकिन इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने का दायित्व समाज का है।


इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा:–1.राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव किया गया अनुमोदन..
2.सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव को किया गया अनुमोदन…
3.पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी…
4.प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा..
5.स्थानांतरण नीति 2022 के परिपेक्ष्य में
मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा….
6.अनुपूरक अनुमान का प्रारूप का अनुमोदन किया जायेगा……7.विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों में संशोधन विधेयक प्रारूप का अनुमोदन किया गया……8.छत्तीसगढ़ मंत्रीयों के वेतन औरभत्ताअधिनियम, 1972 में संशोधन……9.मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक राशि 40 करोड रूपए की सीमा को बढ़ाकर 70 करोड़ रूपए की गई…10.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष में 06 माह की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोद…11.24 माह का सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स की राशि 99.95 लाख को छूट…