आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण…. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक :- सूरज शर्मा

सामना न्यूज़:-रायगढ़:-भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सूरज शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने के पक्ष में लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उनका कहना है की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में एवं रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी और गरीब एवं पिछड़े तबके के लोगो को आगे बढ़ने में एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानता हासिल करने में मदद मिलेगी।
क्या है देश के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित किए गए 103 वें संवैधानिक संशोधन को SC ने सही ठहराया है। 103वां संविधान संशोधन कानून सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में मुहैया कराता है। केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम को पारित कराने के साथ ही कई तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, जिसमें इसकी संवैधानिक वैधता पर सबसे बड़ा सवाल था।
क्या है 103वां संवैधानिक संशोधन:– केंद्र सरकार ने साल 2019 में संविधान में 103वां संशोधन करके सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की। केंद्र सरकार का यह कदम ऐतिहासिक था क्योंकि इससे पहले सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन इस संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। साल 2019 में पारित किए गए इस संविधान संशोधन से जुड़ी दर्जनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे सही ठहराया।
